Tuesday, September 29, 2026
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दहेज हत्या करने के आरोपी को आजीवन कारावास व 20,000/- रुपये का लगा अर्थदंड


बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर दहेज हत्या करने के आरोपी को आजीवन कारावास व 20,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्त सलीम पुत्र रहीश खां निवासी मौ0 नई बस्ती थाना औरंगाबाद जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2020 में वादी की बहन को अतिरिक्त दहेज हेतु प्रताडित कर फांसी लगाकर हत्या करने की दुस्साहसिक घटना कारित की थी। जिसके संबंध में 17 नवंबर 2020 को थाना औरंगाबाद पर मुअसं- 506/2020 धारा 498ए/304बी/302 भादवि व ¼ दहेज प्रतिषेध अधि० पंजीकृत किया गया था तथा 06 फरवरी 2021 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया था। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसके परिणामस्वरुप 28 सितम्बर 2026 को न्यायाधीश आजाद सिंह (न्यायालय स्पेशल एडीजे-8 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त सलीम को आजीवन कारावास व 20,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक केशव देव शर्मा, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक पंकज राय, पैरोकार का० रिपूदमन व कोर्ट महोरिर्र है0का0 सत्य नारायण मिश्रा का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

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