Tuesday, October 6, 2026
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गैरइरादतन हत्या करने के आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 20,000/- रुपये से किया दंडित


बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर गैरइरादतन हत्या करने के आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 20,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्त गौरव पुत्र ओमप्रकाश निवासी ग्राम गेदपुर शेखपुर थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष 2020 में अपनी 06 वर्षीय बहन के साथ मारपीट कर उसे जंगल में फेंक दिया था जिससे उसकी मृत्यु हो गयी थी। इस संबंध में 29 जून 2020 को थाना सिकन्द्राबाद पर मुअसं – 498/2020 धारा 304 भादवि पंजीकृत किया गया था तथा 06 अगस्त 2020 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसके परिणामस्वरुप 05 अक्टूबर 2026 को न्यायाधीश आजाद सिंह (न्यायालय एडीजे-08 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त गौरव को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 20,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक केशव देव शर्मा, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक पंकज राय, पैरोकार का0 सुनील बाबू व कोर्ट महोरिर्र है0का0 सत्यनारायण मिश्रा का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

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