बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): बुलंदशहर की अदालत ने पत्नी की हत्या के मामले में आरोपी पति और उसके दोस्त को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 35-35 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। हापुड़ के मोहल्ला हरिद्वार नगर निवासी राजेश्वर ने बुलंदशहर की औरंगाबाद थाने में फरवरी 2020 में तहरीर देते हुए बताया था कि उनकी बेटी वंदना को औरंगाबाद थाना क्षेत्र के गांव बरारी निवासी अमित प्रेम जाल में फंसा कर हापुड़ से ले आया था। 28 अप्रैल 2018 को आरोपी ने गाजियाबाद के आर्य समाज मंदिर में शादी की थी। शादी के बाद वंदना को एक बेटी हुई जिसके बाद आरोपी ने अपने दोस्त के साथ मिलकर पत्नी की हत्या कर दी। साथ ही सबूत मिटाने के लिए शव को जला दिया। मामला जब कोर्ट में पहुंचा तो कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना। इसके पश्चात पति और उसके दोस्त को दोषी मानते हुए उमr कैद की सजा सुनाई है।