अनूपशहर/बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): अपर जिला सत्र एवं न्यायाधीश एडीजे विनीत चौधरी की अदालत ने 23 जुलाई 2012 में हुई दो युवकों की हत्या के मामले में दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। तीन हजार रुपए का अर्थ दंड लगाकर जेल भेज दिया है। साथ ही घटना में अन्य आरोपियों को दोष मुक्त मानते हुए बरी कर दिया। आपको बता दें कि जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता नितिन कुमार त्यागी ने बताया कि 23 जुलाई 2012 को मथुरा से जनपद बुलंदशहर के थाना अनूपशहर के लिए दो पुरुष तथा तीन महिलाओं ने जाइलो कार को किराए पर लिया था। कार को विजेंद्र सिंह पुत्र ओमप्रकाश सिंह चला रहा था व जिला मथुरा थाना हाईवे गांव अड़की के रहने वाला हरिश्चंद्र पुत्र बाबूराम साथ में आया था। आरोप है आरोपित हरेंद्र पुत्र तेज सिंह व परवेंद्र पुत्र सुखवीर ने बुलंदशहर के थाना अहार क्षेत्र के गांव अमरपुर के जंगल में विजेंद्र सिंह व हरिश्चंद्र की गोली मारकर हत्या कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। पोस्टमार्टम करने के बाद दोनों के शवों को परिजनों के सुपुर्द कर दिया था। इसके बाद जनपद मथुरा के थाना हाईवे क्षेत्र के गांव अड़की के रहने वाले गाड़ी मालिक शिव सिंह बघेल पुत्र खेम सिंह ने जनपद बुलंदशहर के थाना अहार क्षेत्र में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामला अनूपशहर स्थित अपर जिला सत्र एवं न्यायाधीश के यहां विचाराधीन था। साक्ष्य के आधार पर एडीजे विनीत चौधरी ने आरोपी हरेंद्र पुत्र तेज सिंह निवासी गांव कुतुबपुर थाना शिकारपुर व परवेंद्र पुत्र सुखवीर निवासी गांव पथरेड़ी थाना बिलासपुर जनपद गुरुग्राम को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई तथा तीन हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित कर जेल भेज दिया है। साथ ही अन्य आरोपियों को दोषी मुक्त मानते हुए बरी कर दिया।