बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर हत्या करने के 05 आरोपियों को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 70-70 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्त 1. सुम्मेरा सैनी पुत्र भीमसैन 2. रवि सैनी पुत्र सुम्मेरा 3. अमित सैनी पुत्र सुम्मेरा 4. बॉबी शर्मा पुत्र भगवान प्रसाद शर्मा 5. चन्द्रप्रकाश सैनी पुत्र किशन सैनी निवासीगण मूर्तिविहार थाना शिकारपुर जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2018 में वादी के भाई रोहित व पिता जवाहरलाल के साथ लाठी डन्डों से मारपीट कर घायल कर दिया था जिससे रोहित गम्भीर रुप से घायल व जवाहरलाल की मृत्यु हो गयी थी जिसके संबंध में दिनांक 05.09.2018 को थाना शिकारपुर पर मुअसं 293/18 धारा 147/148/149/302/307 भादवि पंजीकृत किया गया था तथा दिनांक 02.11.2018 को पुलिस द्वारा मा० न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किये गये। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा० न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसके परिणामस्वरुप दिनांक 23.09.2026 को न्यायाधीश तबरेज अहमद (मा) न्यायालय स्पेशल गैंगस्टर एडीजे-3 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त 1. सुम्मेरा सैनी 2.रवि सैनी 3. अमित सैनी 4. बॉबी शर्मा 5. चन्द्रप्रकाश सैनी को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 70-70 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री ध्रुव कुमार, श्री प्रवीण कुमार मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक पंकज राय, पैरोकार है0का0 जितेन्द्र कुमार व कोर्ट महोरिर्र म० है० का० रीना व है०का0 हरिओम का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
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