Sunday, May 24, 2026
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गैंगस्टर के आरोपी को 02 वर्ष 04 माह का कारावास एवं 5,000/- रूपये से किया दंडित


बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर गैंगस्टर के आरोपी को 02 वर्ष 04 माह का कारावास एवं 5,000/- रूपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्त कर्ण सैनी पुत्र जयप्रकाश निवासी मौ० छासियावाडा थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष 2015 में संगठित गिरोह बनाकर समाज में भय व्याप्त कर आर्थिक लाभ के लिए धन अर्जित करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में 21 सितम्बर 2015 को थाना ककोड पर मुअसं – 266/2015 धारा 2/3 गैंगस्टर अधि० पंजीकृत किया गया तथा 05 जून 2016 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन”के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसके परिणामस्वरुप 23 मई 2026 को न्यायाधीश तबरेज अहमद (न्या० एडीजे-03 स्पेशल जज गैंगस्टर कोर्ट जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त कर्ण सैनी को 02 वर्ष 04 माह का कारावास व 5,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक योगेश कुमार, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक महेन्द्र कुमार त्रिपाठी, पैरोकार का0 मनोज व कोर्ट महोरिर्र है0का0 अरुण कुमार एवं म० है०कां0 रीना का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।



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