बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर गैंगस्टर के आरोपी को 10 वर्ष का कारावास एवं 5,000/- रूपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्त सोनू उर्फ यतेन्द्र पुत्र राजेन्द्र सिंह निवासी ग्राम धनसिया थाना जेवर जनपद गौतमबुद्धनगर द्वारा वर्ष 2009 में संगठित गिरोह बनाकर समाज में भय व्याप्त कर आर्थिक लाभ के लिए धन अर्जित करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में 03 नवंबर 2009 को थाना जहांगीरपुर पर मुअसं – 241/2009 धारा 2/3 गैंगस्टर अधि० पंजीकृत किया गया तथा 09 जनवरी 2010 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन”के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसके परिणामस्वरुप 14 मई 2026 को न्यायाधीश तबरेज अहमद (न्या० एडीजे-03 स्पेशल जज गैंगस्टर कोर्ट जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त सोनू उर्फ यतेन्द्र को 10 वर्ष का कारावास व 5,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक योगेश कुमार, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक महेन्द्र कुमार त्रिपाठी, पैरोकार का0 अनिल कुमार व कोर्ट महोरिर्र है0का0 अरुण कुमार, म० है0का0 रीना का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
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गैंगस्टर के आरोपी को 10 वर्ष का कारावास एवं 5,000/- रूपये का लगा अर्थदंड
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