बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “मिशन शक्ति 5.0” अभियान एवं “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर महिला के साथ मारपीट करने व अश्लील फोटो खींचने के आरोपी को 02 वर्ष का कारावास व 15,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया। अवगत कराना है कि अभियुक्त रघु उर्फ रघुवर पुत्र जैना निवासी ग्राम रबुपुरा थाना रबुपुरा जनपद गौतमबुद्धनगर द्वारा वर्ष-2025 में वादी की बहन के साथ मारपीट करना एवं उसकी अश्लील फोटो खींचने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी। जिसके संबंध में 05 जनवरी 2025 को थाना औरंगाबाद पर मुअसं- 10/2025 धारा-115(2)/77/37 /64(1)/127(2)/351(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया तथा 09 फरवरी 2025 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसमें अभियुक्तों के विरुद्ध 06 गवाह परिक्षित हुए, जिसके परिणामस्वरुप 14 सितम्बर 2026 को न्यायाधीश मनोज कुमार शासन (न्यायालय एडीजे-02 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर रघु उर्फ रघुवर को 02 वर्ष का कारावास व 15,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दंडित कराया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक देवेन्द्र कुमार, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक पंकज राय, पैरोकार का0 चंदन व कोर्ट महोरिर्र का0 मोनेन्द्र सिंह का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
महिला के साथ मारपीट करने व अश्लील फोटो खींचने के आरोपी को 02 वर्ष का कारावास व 15,000/- रुपये से किया दंडित
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