बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर हत्या करने के आरोपी को आजीवन कारावास व 50,000/-रुपये अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्त सोनू सैनी पुत्र सुरेश सैनी निवासी मौ० कायस्तवाडा थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2023 में वादी कृष्ण सैनी पुत्र नरेश सैनी निवासी मौ० रामबाडा कस्बा व थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर के पिता नरेश सैनी की चाकू से वारकर हत्या करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में 09 मार्च 2023 को थाना सिकन्द्राबाद पर मुअसं- 140/23 धारा 302,34 भादवि पंजीकृत किया गया था तथा 03 जून 2023 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किये गये। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसके परिणामस्वरुप 06 अगस्त 2026 को न्यायाधीश चन्द्रविजय श्रीनेत्र (न्यायालय एडीजे-14 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त सोनू सैनी को आजीवन कारावास व 50,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक योगेश कुमार एवं आशुतोष सिंह, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक पंकज राय, पैरोकार का0 सौरभ व कोर्ट महोरिर्र है0का0 नीरज कुमार का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
हत्या करने के आरोपी को आजीवन कारावास व 50,000/- रुपये से किया दंडित
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