बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर हत्या करने के 02 आरोपियों को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 105000-105000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्तगण 1. अनिल पुत्र अमीचन्द जाटव निवासी कनैनी थाना अहमदगढ जनपद बुलन्दशहर 2. राजकुमारी उर्फ नेहनी पत्नी विजय निवासी भैसरोली थाना सलेमपुर जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2021 में वादी हरपाल निवासी अकरवास कनैली थाना अहमदगढ जनपद बुलन्दशहर की बहन की हत्या कर देने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में 10 फरवरी 2021 को थाना खुर्जा देहात पर मुअसं – 34/2021 धारा 302/201/120बी भादवि पंजीकृत किया गया था तथा 12 मार्च 2021 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया था। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसके परिणामस्वरुप 29 मई 2026 को न्यायाधीश दिलीप कुमार सचान (न्यायालय एडीजे खर्जा जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्तगण 1. अनिल 2. राजकुमारी उर्फ नेहनी को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 105000-105000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक संजीव कुमार 2. रश्मि सोलंकी मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक महेन्द्र कुमार त्रिपाठी, पैरोकार का0 सुनील व कोर्ट महोरिर्र है0का0 विजय कुमार का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
हत्या करने के 02 आरोपियों को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 105000-105000/- रुपये का लगा अर्थदंड
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