बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर दुष्कर्म के 02 आरोपियों को 20-20 वर्ष का कठोर कारावास व प्रत्येक को 15-15 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्तगण 1. मुजम्मिल पुत्र नूर मौहम्मद 2. समशुद्दीन पुत्र साकिर निवासीगण ग्राम जाहिरा थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2024 में वादी की पुत्री के साथ दुष्कर्म करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में 29 मार्च 2024 को थाना कोतवाली देहात पर मुअसं-165/24 धारा 376(1)/323/34 भादवि पंजीकृत किया गया था तथा 17 मई 2024 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध 05 गवाह परिक्षित हुए जिसके परिणामस्वरुप 31 जुलाई 2026 को न्यायाधीश शिवानन्द (न्यायालय एडीजे/एफटीसी-01 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त 1. मुजम्मिल 2. समशुद्दीन को 20-20 वर्ष का कठोर कारावास व प्रत्येक को 15-15 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक मनुराज सिंह व कुश कुमार, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक पंकज राय, पैरोकार का० लोमस कुमार व कोर्ट महोरिर्र का0 सुधीर कुमार का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
दुष्कर्म के 02 आरोपियों को 20-20 वर्ष का कठोर कारावास
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