बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर डकैती करने के 04 आरोपियों को 08-08 वर्ष का कठोर कारावास व प्रत्येक को 30-30 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्त 1. यतेन्द्र उर्फ छुटवा उर्फ छोटू पुत्र नेपाल 2. भूरा उर्फ हरवीर पुत्र सुरेश नाई निवासीगण ग्राम गहना गोवर्धनपुर थाना जहांगीराबाद 3. पूरन पुत्र ओमप्रकाश उर्फ ओमी धीमर निवासी ग्राम कुटवाया थाना ककोड जनपद बुलन्दशहर 4. सम्पत पुत्र लाखन सिंह निवासी ग्राम कपना थाना जहांगीराबाद द्वारा वर्ष-2016 में वादी नेमपाल सिंह निवासी बुलन्दशहर के मुनीम से 02 लाख 20 हजार रुपये व लावा कम्पनी का फोन छीन कर ले जाने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में 08 मई 2016 को थाना जहांगीराबाद पर मुअसं- 172/2016 धारा 395/412/120बी भादवि पंजीकृत किया गया था तथा 08 जुलाई 2016 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया था। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसके परिणामस्वरुप 21 अगस्त 2026 को न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह (न्यायालय एडीजे-02 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त 1. यतेन्द्र उर्फ छुटवा उर्फ छोटू 2. भूरा उर्फ हरवीर 3. पूरन 4. सम्पत को 08-08 वर्ष का कठोर कारावास व प्रत्येक को 30-30 हजार रुपयें अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक सुरेन्द्र पाल सिंह, विजय कुमार शर्मा मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक पंकज राय, पैरोकार का0 विनीत त्यागी व कोर्ट महोरिर्र म०है0का0 सुनीता सिंह का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
डकैती करने के 04 आरोपियों को 08-08 वर्ष का कठोर कारावास व प्रत्येक को 30-30 हजार रुपये का लगा अर्थदंड
RELATED ARTICLES


