बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर गैरइरादतन हत्या करने के 03 अभियुक्तो को 07-07 वर्ष का कारावास व 02 अभियुक्तो को 11,000 तथा एक अभियुक्त को 12,000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्तगण 1. रुपेन्द्र पुत्र मलूकी 2. राहुल पुत्र किशनपाल 3. प्रदीप पुत्र शुसन्तपाल निवासीगण ग्राम बिसुन्धरा थाना औरंगाबाद द्वारा वर्ष 2012 में वादी मुरली निवासी बिसुन्धरा के भतीजे राजकुमार व परिवार के अन्य लोगो से लाठी डंडो व बल्लम आदि से मारपीट कर घायल कर दिया था जिससे उपचार के दौरान राजकुमार की मृत्यु हो गयी थी। इस संबंध में 06 सितम्बर 2012 को थाना औरंगाबाद पर मुअसं – 241/2012 धारा 304,34,323,504,506 भादवि तथा बल्लम बरामदगी के सम्बन्ध में मुअसं – 246/2012 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट बनाम रुपेन्द्र पंजीकृत किया गया था । 12 अक्टूबर 2012 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इन अभियोगो को पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसके परिणामस्वरुप 20 मई 2026 को न्यायाधीश मनोज कुमार तृतीय (न्यायालय एडीजे -02 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्तगण 1. रुपेन्द्र 2. राहुल 3. प्रदीप को 07-07 वर्ष का कारावास व अभियुक्त राहुल व प्रदीप को 11,000 तथा अभियुक्त रुपेन्द्र को 12,000 रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक सुरेन्द्र पाल सिंह, विजय कुमार, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक महेन्द्र कुमार त्रिपाठी, पैरोकार का० चंदन कुमार व कोर्ट महोरिर्र म0का0 सुनीता सिंह का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
गैरइरादतन हत्या करने के 03 अभियुक्तो को 07-07 वर्ष का कारावास व 02 अभियुक्तो को 11,000 तथा एक अभियुक्त को 12,000 रुपये से किया दंडित
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