बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): एडीजे द्वितीय वरुण मोहित निगम के न्यायालय ने वेश्यावृत्ति के मामले में आरोपी दंपति समेत एक अन्य महिला को दोषी करार दिया है साथ ही न्यायालय ने तीनों को तीन-तीन वर्ष का कारावास और दो-दो हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। आपको बता दें कि 15 सितंबर 2015 को थाना पहासू के मोहल्ला पठानटोला के रहने वाले नूरुद्दीन ने प्रार्थना पत्र दिया था जिसमें उन्होंने बताया था कि उनके कस्बे का यामीन निवासी मोहल्ला काजी खेल व उसकी पत्नी बानो अपने घर पर उनकी एक रिश्तेदार रानी निवासी दादरी जनपद गौतमबुद्ध नगर के साथ अन्य लड़कियों को लेकर आई और लड़कियों को बेचने का धंधा करते हैं। आरोपियों के द्वारा लड़कियों से वेश्यावृत्ति कराई जाती है जिसके बाद थाना पुलिस मामले में तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर 16 नवंबर 2015 को दोनों आरोपी बानो और रानी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया था, जबकि 15 फरवरी 2016 को आरोपी यामीन के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया। अपर सत्र न्यायाधीश न्याय कक्ष संख्या- दो के न्यायाधीश वरुण मोहित निगम ने दंपति और एक अन्य महिला रानी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है। न्यायालय ने तीनों को तीन-तीन वर्ष का कारावास और दो-दो हजार का अर्थदंड सुनाया है।