बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर हत्या का प्रयास करने के 02 आरोपियों को 10-10 वर्ष का कारावास व प्रत्येक को 15-15 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्त 1. बब्लू खटीक उर्फ किशन पुत्र सुरेश चन्द निवासी मौ0 चौधरीवाडा पैंठ बाजार कस्बा व थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर 2. ईश्वर सैनी पुत्र रामफल सैनी निवासी मौ० कायस्थवाडा कस्बा व थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2016 में वादिया के पति बिट्टू सैनी को जान से मारने की नियत से गोली मारकर गम्भीर रुप से घायल करने की दुस्साहसिक घटना कारित की थी। जिसके संबंध में 15 अप्रैल 2016 को थाना सिकन्द्राबाद पर मुअसं- 329/16 धारा 307/34/120बी भादवि पंजीकृत किया गया था तथा विवेचना के दौरान अभियुक्त बब्लू खटीक उर्फ किशन के कब्जे से अवैध तमंचा बरामद हुआ था जिसके सम्बन्ध में मुअसं-410/16 धारा 25 शस्त्र अधि० पंजीकृत किया गया था। 09 जुलाई 2016 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किये गये थे। इन अभियोगों को पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसके परिणामस्वरुप 22 सितम्बर 2026 को न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह तृत्तीय (न्यायालय एडीजे-2 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त 1. बब्लू खटीक उर्फ किशन 2. ईश्वर सैनी को 10-10 वर्ष का कारावास व प्रत्येक को 15-15 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक सुरेन्द्र पाल सिंह, विजय कुमार शर्मा, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक पंकज राय, पैरोकार का0 नरेश कुमार व कोर्ट महोरिर्र म0का0 पायल इन्दौलिया का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है। उल्लेखनीय है कि अभियुक्त बब्लू खटीक उर्फ किशन थाना सिकन्द्राबाद का प्रचलित हिस्ट्रीशीटर अपराधी है।
हत्या का प्रयास करने के 02 आरोपियों को 10-10 वर्ष का कारावास व प्रत्येक को 15-15 हजार रुपये से किया दंडित
RELATED ARTICLES


