बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर दहेज हत्या के 02 आरोपियो को क्रमशः 10 वर्ष का कठोर कारावास व 23,000/- रुपये के अर्थदण्ड व 05 वर्ष का कारावास व 13,000/-रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्त 1. पुनीत पुत्र गजे सिंह 2. गजे सिंह पुत्र सत्यनारायण निवासीगण ग्राम जानी खुर्द थाना जहांगीराबाद जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2017 में रविदास निवासी बुलन्दशहर की पुत्री की अतिरिक्त दहेज के लिए प्रताडित करना एवं उसकी हत्या कर देने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी। इस संबंध में 13 मई 2017 को थाना जहांगीराबाद पर मुअसं- 182/2017 धारा 498ए/34/304बी भादवि व 3/4 डीपी एक्ट पंजीकृत किया गया था। 10 अगस्त 2017 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसके परिणामस्वरुप 27 मई 2026 को न्यायाधीश योगेश कुमार द्वित्तीय (न्यायालय एडीजे/एफटीसी-03 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त पुनीत को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 23,000/- रुपये अर्थदण्ड व अभियुक्त गजे सिंह को 05 वर्ष का कारावास व 13,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक ध्रुव कुमार वर्मा, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक महेन्द्र कुमार त्रिपाठी, पैरोकार का0 विनीत व कोर्ट महोरिर्र का० कपिल राणा का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
दहेज हत्या के 02 आरोपियो को क्रमशः 10 वर्ष का कठोर कारावास व 23,000/- रुपये के अर्थदण्ड व 05 वर्ष का कारावास व 13,000/-रुपये का लगा अर्थदंड
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